सीतापुर: जिलाधिकारी के आदेश पर दो गैंगेस्टर अपराधियों की 31 लाख की संपत्ति जब्त
सीतापुर। जिले के थाना रेउसा व सकरन पुलिस ने जिलाधिकारी के आदेश पर दो अपराधियों की आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गयी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की गई। जिसकी कीमत लगभग 31 लाख रूपये बताई जा रही है। उप्र गैंगेस्टर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत अभियोग में 14(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट 1986 के तहत …
सीतापुर। जिले के थाना रेउसा व सकरन पुलिस ने जिलाधिकारी के आदेश पर दो अपराधियों की आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गयी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की गई। जिसकी कीमत लगभग 31 लाख रूपये बताई जा रही है। उप्र गैंगेस्टर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत अभियोग में 14(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट 1986 के तहत अभियुक्त दिनेश गुप्ता पुत्र ठाकुर प्रसाद व रामनरेश पुत्र शिवसागर निवासी ग्राम दुगाना थाना सकरन अपराध करने का अभ्यस्त अपराधी हैं।
ये शराब में मिलावट कर नकली टैग का प्रयोग करते हुए बिक्री करने का कारोबार करते हैं। जिनके विरुद्ध इस संबंध में जनपद सीतापुर में अभियोग पहले से ही पंजीकृत है। अभियुक्तों की आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं था और उनके पास इतनी पैतृक संपत्ति भी नहीं है कि इतने अल्पसमय में इतनी मूल्यवान संपत्तियां खरीदीं व निर्मित की जा सकें। अपराध से अर्जित संपत्ति का उपयोग एवं उपभोग अभियुक्त और उनके परिवारीजन/सहयोगी कर रहे थे।
विवेचना के दौरान धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत विवेचक ने जिलाधिकारी कार्यालय को साक्ष्य संकलित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की। पुलिस की प्रेषित रिपोर्ट के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट ने अपराध से अर्जित की गयी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश जारी किया। ऐसे में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में जब्तीकरण/कुर्की की कार्यवाही की गयी।
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