प्रयागराज : जावेद का मकान गिराए जाने के मामले से खंडपीठ ने किया किनारा, दूसरी पीठ आज करेगी सुनवाई

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प्रयागराज, अमृत विचार। प्रयागराज के अटाला में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद पंप का मकान ढहाने के मामले में बीते सोमवार को खंडपीठ ने अपने आप को अलग करते हुए सुनवाई के लिए आज का समय दिया है। मकान ध्वस्तीकरण का मामला न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल …

प्रयागराज, अमृत विचार। प्रयागराज के अटाला में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद पंप का मकान ढहाने के मामले में बीते सोमवार को खंडपीठ ने अपने आप को अलग करते हुए सुनवाई के लिए आज का समय दिया है। मकान ध्वस्तीकरण का मामला न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की खंडपीठ कर रही थी।

सुनवाई के दौरान प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अपना पक्ष रखने के लिए एक वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपना वकालत नामा फाइल किया है। इसके साथ ही मामले की सुनवाई से अपने आप को अलग करते हुए दूसरी पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए नामित करने के लिए भेज दिया। याचिका जावेद की पत्नी परवीन फातिमा ने दाखिल की है।

याचिका में परवीन ने अवैध तरीके से उसका मकान तोड़ने की शिकायत की है। साथ ही दोबारा मकान बनने तक रहने के लिए सरकारी आवास मुहैया कराने की मांग की है। परवीन फातिमा ने कहा है कि जिस मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया, वह उसके नाम पर है, न कि उसके शौहर के नाम पर। यह मकान याची को उसके पिता से उपहार में मिला था।

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