बहराइच: दहेज हत्या के आरोपी पति व ससुर की जमानत अर्जी खारिज
बहराइच। दीवानी न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए दहेज प्रथा में पति और ससुर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। हरदी थाना क्षेत्र के ग्राम रमवापुर निवासी करीमा पत्नी मोहर्रम ने 23 अप्रैल को थाने में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था। एडीजीसी क्रिमनल फिरोज अहमद खान ने बताया …
बहराइच। दीवानी न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए दहेज प्रथा में पति और ससुर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। हरदी थाना क्षेत्र के ग्राम रमवापुर निवासी करीमा पत्नी मोहर्रम ने 23 अप्रैल को थाने में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था।
एडीजीसी क्रिमनल फिरोज अहमद खान ने बताया कि करीमा ने पांच लाख दहेज में न मिलने पर बेटी को प्रताड़ित करने और मारने का आरोप लगाया था। जबकि घटना के समय विवाह को महज छह माह ही बीते थे। ऐसे दो दिन पूर्व दीवानी न्यायालय में हुई सुनवाई में पति सलमान की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।
जबकि बुधवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठ के न्यायालय पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश राकेश कुमार ने ससुर पहलवान उर्फ पहलुवान की जमानत खारिज कर दिया है।
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