प्रयागराज : अंबानी दंपति के लिए हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश, दो हज़ार करोड़ रुपये के मामले में दायर हुई थी याचिका

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प्रयागराज, अमृत विचार। अंबानी दंपति के लिए बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया है। जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। देश के मशहूर उद्योगपति अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी वाले केस में कोर्ट से राहत मिली है। बुधवार को इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी …

प्रयागराज, अमृत विचार। अंबानी दंपति के लिए बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया है। जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। देश के मशहूर उद्योगपति अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी वाले केस में कोर्ट से राहत मिली है।

बुधवार को इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस की जांच पर रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट की तरफ से ये रोक अगली सुनवाई तक के लिए लगाई गयी है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केस में जांच पर रोक लगाते हुए यूपी सरकार से सीबीआई और अंबानी परिवार से मांगा जवाब है। वहीं इस मामले की सुनवाई कर रही हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सेबी और फाइनेंसियल इंटेलिजेंस यूनिट को नोटिस जारी किया है। सभी से 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है, इस मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी।

अंबानी दंपति के खिलाफ ये याचिका बुलंदशहर के पत्रकार पवन कुमार ने दाखिल की है। बुलंदशहर की एसीजेएम कोर्ट के आदेश पर ही ये एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें अंबानी परिवार पर दो हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का घपला करने का आरोप है।

इसके अलावा बैंकों के 1514 करोड़ रुपये और लेनदारों के 570 करोड रुपए का घपला करने का भी आरोप है। अंबानी दंपति के साथ ही उनकी कंपनी के कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है।

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