लखनऊ : बकरीद को लेकर एडवायजरी जारी, कानून के दायरे में कुर्बानी करने की अपील
लखनऊ, अमृत विचार। इस्लामिक सेंटर ऑफ़ इंडिया ने बृहस्पतिवार को बकरीद के संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसमें 11 बिन्दुओं का मुसलमानों से सख्ती से पालन करने को कहा गया है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगीमहली ने कहा है कि आर्थिक रूप से सक्षम हर मुसलमान कुर्बानी दे। कुर्बानी की कोई रस्म नहीं है बल्कि …
लखनऊ, अमृत विचार। इस्लामिक सेंटर ऑफ़ इंडिया ने बृहस्पतिवार को बकरीद के संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसमें 11 बिन्दुओं का मुसलमानों से सख्ती से पालन करने को कहा गया है।
मौलाना खालिद रशीद फिरंगीमहली ने कहा है कि आर्थिक रूप से सक्षम हर मुसलमान कुर्बानी दे। कुर्बानी की कोई रस्म नहीं है बल्कि यह खुदा की इबादत है। मुसलमान कानूनी दायरे में कुर्बानी करें। इस एडवायजरी में कहा गया है कि बकरीद पर उन्हीं जानवरों की कुर्बानी दी जाए जिनपर सरकारी प्रतिबंध न हो। खुली जगह पर कुर्बानी देने से बचें।
मौलाना ने कहा है कि कुर्बानी के बाद जानवर की गंदगी को नगर निगम के कूड़ेदान में डाला जाए। किसी गली या सड़क पर गंदगी नज़र नहीं आनी चाहिए। इस एडवायजरी में यह भी कहा गया है कि कुर्बानी के बाद एक एक तिहाई हिस्सा तत्काल गरीबों में बांट दिया जाए। जानवरों की खाल मदरसों को दे दी जाये। इसके अलावा यह निर्देश भी दिया गया है कि कुर्बानी के वक्त कोई भी व्यक्ति न तो फोटो खींचेगा और न ही उसका वीडियो बनाएगा।
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