शिंदे की नियुक्ति को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उद्धव गुट, 11 जुलाई को होगी सुनवाई

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मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे की नियुक्ति को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट की एक नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को सुनवाई करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे की नियुक्ति को चुनौती देने …

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे की नियुक्ति को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट की एक नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को सुनवाई करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे की नियुक्ति को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट की एक नई याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई करने का फैसला किया।

शिवसेना नेता सुभाष देसाई की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कहा कि वे 11 जुलाई को सुनवाई के लिए आने वाली अन्य लंबित याचिकाओं के साथ नई याचिका को सूचीबद्ध करने की मांग कर रहे हैं।  उन्होंने कहा कि हम एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति को चुनौती दे रहे हैं।

एक और मामले में होनी है सुनवाई

शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों के एक वर्ग द्वारा बगावत के परिणामस्वरूप महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार गिर गई थी। यह तब हो रहा है जब उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और एकनाथ शिंदे समूह के उम्मीदवार को पार्टी के मुख्य सचेतक के रूप में मान्यता देने के नए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जे के माहेश्वरी की पीठ ने इसे 11 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था, जब अदालत गर्मी की छुट्टी के बाद फिर से खुलेगी।

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