मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मस्थान प्रकरण की सुनवाई टली, 5 और 16 अगस्त पर रहेंगी सभी की नजरें
मथुरा, अमृत विचार। श्रीकृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह प्रकरण को लेकर शुक्रवार को होने वाली सुनवाई एक बार फिर टल गई। श्रीकृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह को लेकर दो अलग अलग मामलों की आज सुनवाई एडीजे और सिविल जल सीनियर डिविजन की अदालत में होनी थी, लेकिन शोकावकाश के कारण अब दोनों मामलों की सुनवाई सुनवाई पांच …
मथुरा, अमृत विचार। श्रीकृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह प्रकरण को लेकर शुक्रवार को होने वाली सुनवाई एक बार फिर टल गई। श्रीकृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह को लेकर दो अलग अलग मामलों की आज सुनवाई एडीजे और सिविल जल सीनियर डिविजन की अदालत में होनी थी, लेकिन शोकावकाश के कारण अब दोनों मामलों की सुनवाई सुनवाई पांच अगस्त व 16 अगस्त को होगी।
बदायूं: श्रीकृष्ण जन्मस्थान प्रकरण की सुनवाई टली…जनिए क्या बोले भारत हिंदू महासभा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के मुख्य वादी दिनेश शर्मा? pic.twitter.com/AEwuZ42N1w
— Amrit Vichar अमृत विचार (@AmritVichar) July 15, 2022
श्रीकृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री, अखिल भारत हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा, पंकज सिंह ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि मुक्त कराने और शाही ईदगाह में लड्डू गोपाल का अभिषेक करने पर बहस होनी थी। मामले में सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत ने सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।
इसी अदालत ने ठाकुर केशवदेव के सेवायत पवन कुमार शास्त्री, अनिल कुमार त्रिपाठी तथा लखनऊ हाईकोर्ट के अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह के वाद में सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि उनके द्वारा जिला जज की अदालत में सभी मामलों को एक करने के लिए वाद दाखिल किया था, जिसकी सुनवाई एडीजे सप्तम की अदालत में चल रही है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 जुलाई की तिथि निर्धारित की है।
श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा समिति के अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल ने बताया कि सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में होने वाली सुनवाई शोकावकाश के कारण नहीं हो सकी।
इधर, शाही मस्जिद ईदगाह इंतजामिया कमेटी के सचिव और अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि अदालत में 5 और 16 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। इस दौरान अदालत में अधिवक्ता और वादी राजेन्द्र माहेश्वरी, जेपी निगम भी मौजूद रहे।
23 महीने से चल रहा मामला
सिंतबर 2020 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री, अखिल भारत हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा, पंकज सिंह एडवोकेट हरी शंकर जैन, विष्णु जैन समेत छह लोगों ने कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन को मुक्त कराने व शाही ईदगाह में लड्डू गोपाल का अभिषेक करने के लिए मथुरा की निचली अदालत में वाद दायर किया था। इसको अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद वादी दिनेश शर्मा पक्ष ने जिला जज की कोर्ट में आवेदन रिवीजन के लिए दाखिल किया। जिला जज की अदालत ने वाद को स्वीकार किया। इस मामले को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सुनवाई के लिए स्थानांतरण कर दिया।
