बरेली: मुख्य आरोपी हस्सान गया जेल, विवेचक के खिलाफ कार्रवाई के आदेश
बरेली, अमृत विचार। अतिक्रमण हटाने के बाद रामजानकी मंदिर के पास बिरयानी की दुकान पर हुए बवाल के मुख्य आरोपी हस्सान की रिमांड पर सोमवार को अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने हस्सान के अधिवक्ता बार एसोसिएशन अध्यक्ष अरविंद कुमार व अभियोजन का पक्ष सुनकर 2 दिन की रिमांड मंजूर कर हस्सान को 20 जुलाई तक जेल …
बरेली, अमृत विचार। अतिक्रमण हटाने के बाद रामजानकी मंदिर के पास बिरयानी की दुकान पर हुए बवाल के मुख्य आरोपी हस्सान की रिमांड पर सोमवार को अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने हस्सान के अधिवक्ता बार एसोसिएशन अध्यक्ष अरविंद कुमार व अभियोजन का पक्ष सुनकर 2 दिन की रिमांड मंजूर कर हस्सान को 20 जुलाई तक जेल भेज दिया। इसी मामले में पुलिस ने शुक्रवार को हस्सान के सहयोगी चार अन्य आरोपियों में मोहम्मद इनाम, मोहम्मद नवाज, रहीस, मुजीब को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा दिया था।
वहीं बवाल में घायल हुए हस्सान को जिला अस्पताल से लखनऊ केजीएमयू इलाज के लिए रेफर किया गया था। लखनऊ में डाक्टरों ने उसको ठीक बताते हुए भर्ती करने से इनकार कर दिया था, इस वजह से पुलिस रविवार रात उसे बरेली वापस लेकर पहुंची। हस्सान के अधिवक्ता ने बताया कि रात में ही हस्सान को रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। देर रात दिए आदेश में कोर्ट ने हस्सान का मेडिकल न होने के कारण उसकी रिमांड लेने से इनकार कर दिया था। इस वजह से रविवार रात भी हस्सान पुलिस कस्टडी में ही रहा।
सोमवार को पूर्वाह्न 11 बजे दोबारा कोर्ट में हाजिर किया गया। रिमांड मजिस्ट्रेट ने सुनवाई कर दो दिन की रिमांड पर जेल भेज दिया। कोर्ट ने लापरवाही पर विवेचक के विरुद्ध एसएसपी को भी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। बीते गुरुवार को यतिन भाटिया ने तहरीर देकर प्रेमनगर पुलिस को बताया था कि अतिक्रमण हटाने के लिए टीम बिरयानी दुकान पर आयी थी, उपरोक्त मुल्जिमानों ने उनके भाई अंकित भाटिया पर जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे अंकित को गंभीर चोटें आईं। उधर, मामले में हस्सान स्वयं को बीमार बताते हुए जेल जाने से बच रहे थे, मगर ऐसा नहीं हो सका। उन्हें जेल जाना पड़ा।
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