रामपुर: पड़ोसी से मारपीट करने के मामले में आजम और अब्दुल्ला पर आरोप तय

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अमृत विचार, रामपुर। पड़ोसी से मारपीट करने के मामले में कोर्ट ने सपा के शहर विधायक आजम खां उनके स्वार टांडा विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम पर भी आरोप तय किए हैं। अब इस मामले में कोर्ट ने घटना के वादी को गवाही के लिए तलब किया है। इस मामले की सुनवाई अब 30 जुलाई को …

अमृत विचार, रामपुर। पड़ोसी से मारपीट करने के मामले में कोर्ट ने सपा के शहर विधायक आजम खां उनके स्वार टांडा विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम पर भी आरोप तय किए हैं। अब इस मामले में कोर्ट ने घटना के वादी को गवाही के लिए तलब किया है। इस मामले की सुनवाई अब 30 जुलाई को होगी।

सपा विधायक आजम खां की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रहीं है। उनके खिलाफ लगातार आरोप तय हो गए हैं। मंगलवार को अब पड़ोसी पर जानलेवा हमला करने और इसका षड्यंत्र रचने के मामले में आरोप तय हुए हैं। गौरतलब है कि यह मामला गंज थाने में 2019 में आजम खां के पड़ोसी मोहम्मद अहमद की ओर से दर्ज कराया गया था। आरोप लगाया था कि कार खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया था, जिस पर उस पर हमला किया गया।

इस मामले में आजम खां और अब्दुल्ला को भी आरोपी बनाया गया था। पुलिस इस मामले की चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। एमपीएमएलए की कोर्ट में मंगलवार को इस प्रकरण में आजम खां, अब्दुल्ला आजम और बिलाल पर आरोप तय हो गए। एडीजीसी कमल गुप्ता के अनुसार इस मामले की सुनवाई 30 जुलाई को होगी। दूसरी ओर इस डूंगरपुर व यतीमखाना मामले में भी सुनवाई हुई। इस दौरान दो मामलों में गवाही भी हुई।

जन्म प्रमाणपत्र , पासपोर्ट और पैनकार्ड मामले में कोर्ट पहुंचे अब्दुल्ला आजम
जन्म प्रमाणपत्र ,पासपोर्ट और पैनकार्ड मामले में सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहीं है। मंगलवार को अब्दुल्ला आजम कोर्ट में पेश हुए। घटना के वादी आकाश सक्सेना के अधिवक्ता संदीप सक्सेना के मुताबिक मंगलवार को तीनों मामलों में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान तीनों मामलों में दस्तावेज तलब करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर सुनवाई नहीं हुई है। अब कोर्ट इस प्रार्थना पत्र मामले में बुधवार को कोई निर्णय सुना सकता है।

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