Pakistan : परवेज इलाही बने पंजाब के नए मुख्यमंत्री, राज्यपाल ने कर दिया इंकार तो राष्ट्रपति अल्वी ने दिलाई शपथ
इस्लामाबाद। चौधरी परवेज इलाही ने नाटकीय घटनाक्रम के बाद बुधवार को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा के डिप्टी-स्पीकर के फैसले को असंवैधानिक करार दिया और पीएमएल-क्यू नेता इलाही को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रांत का मुख्यमंत्री नामित किया। इस फैसले से प्रधानमंत्री शहबाज …
इस्लामाबाद। चौधरी परवेज इलाही ने नाटकीय घटनाक्रम के बाद बुधवार को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा के डिप्टी-स्पीकर के फैसले को असंवैधानिक करार दिया और पीएमएल-क्यू नेता इलाही को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रांत का मुख्यमंत्री नामित किया। इस फैसले से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनके बेटे हमजा शरीफ से ‘‘ट्रस्टी’’ मुख्यमंत्री का दर्जा भी छिन गया है।
बहुमत हासिल करने के बावजूद शुक्रवार को चुनाव हारने वाले परवेज इलाही ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें प्रधानमंत्री शरीफ के बेटे हमजा को विजयी घोषित किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार देर रात मजारी के पंजाब के मुख्यमंत्री पद के चुनाव में 10 मतों को खारिज करने का विवादित फैसला ‘‘गैरकानूनी’’ करार दिया और कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) समर्थित उम्मीदवार इलाही पंजाब के नए मुख्यमंत्री होंगे।
पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल, न्यायमूर्ति इजाजुल अहसान और न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर ने पंजाब के गवर्नर बालीग उर रहमान को इलाही को शपथ दिलाने का आदेश दिया। बहरहाल, रहमान ने शपथ दिलाने से इंकार कर दिया है। इसके बाद इलाही उच्चतम न्यायालय के आदेश पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी से शपथ दिलाए जाने के लिए मंगलवार देर रात इस्लामाबाद रवाना हो गए। अल्वी ने इलाही को बुधवार सुबह शपथ दिलाई। ‘जियो न्यूज’ की खबर के मुताबिक, राष्ट्रपति अल्वी ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए इलाही को इस्लामाबाद लाये जाने के लिए एक विशेष विमान भेजा था।
ये भी पढ़ें : पाकिस्तान: अदालत ने डिप्टी स्पीकर के फैसले को किया खारिज, परवेज इलाही होंगे पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री
