रायबरेली : गैंगस्टर के अभियुक्त का मकान होगा कुर्क, अदालत ने जारी किया आदेश

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रायबरेली, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश में रायबरेली के सलोन इलाके में गैंगेस्टर में निरुद्ध एक बदमाश ने ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर निर्मित अवैध मकान बना लिया, जिसे स्थानीय अदालत ने कुर्क करने का बुधवार को आदेश पारित कर दिया। जिला मजिस्ट्रेट माला श्रीवास्तव ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त बनाये गये नफीस …

रायबरेली, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश में रायबरेली के सलोन इलाके में गैंगेस्टर में निरुद्ध एक बदमाश ने ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर निर्मित अवैध मकान बना लिया, जिसे स्थानीय अदालत ने कुर्क करने का बुधवार को आदेश पारित कर दिया।

जिला मजिस्ट्रेट माला श्रीवास्तव ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त बनाये गये नफीस घोसी पुत्र वसीर घोसी के थाना सलोन स्थित आशिकाबाद गांव में ग्राम सभा की जमीन पर बने मकान को कुर्क करने का आदेश दिया है। उसने सरकारी अभिलेख में ऊसर भूमि के रूप में दर्ज ग्राम सभा की जमीन पर 990 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में मकान बना लिया था।

जिला मजिस्ट्रेट ने उप्र गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत इस संपत्ति को कुर्क किये जाने के आदेश दिये हैं। अदालत को बताया गया कि उसने यह मकान आपराधिक गतिविधियों से अर्जित अवैध धन से बनाया था। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि नफीस घोसी पुराना हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ आधे दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।

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