नैनीताल: होमगार्ड भर्ती में जारी लिस्ट पर हाईकोर्ट की रोक

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नैनीताल, अमृत विचार। हरिद्वार में वर्ष 2017-18 में होमगार्ड भर्ती घोटाले के खिलाफ हरिद्वार निवासी योगेंद्र सैनी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने होमगार्ड भर्ती में जारी लिस्ट पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। खंडपीठ ने सरकार और कमांडेंट जनरल होमगार्ड …

नैनीताल, अमृत विचार। हरिद्वार में वर्ष 2017-18 में होमगार्ड भर्ती घोटाले के खिलाफ हरिद्वार निवासी योगेंद्र सैनी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने होमगार्ड भर्ती में जारी लिस्ट पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है।

खंडपीठ ने सरकार और कमांडेंट जनरल होमगार्ड से पूछा है कि दोषियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई। कोर्ट ने दो सप्ताह में जवाब मांगते हुए कंपनी कमांडेंट राकेश कुमार व जिला कमांडेंट हरिद्वार को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीप चन्द्र जोशी ने कोर्ट को अवगत कराया कि यह भर्ती प्रक्रिया नियमों को दरकिनार करके की गई है।

नियमों का उलंघन किया गया। ऐसे अभ्यर्थियों का चयन किया गया जो शारीरिक रूप से भर्ती योग्य नहीं थे। इनके द्वारा याचिककर्ता को बार-बार डराया व धमकाया जा रहा है।

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