बरेली: बीमा कंपनी को व्यापारी को चार लाख रुपये क्लेम अदा करने का आदेश

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बरेली, अमृत विचार। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के मंडलीय प्रबंधक के विरुद्ध उपभोक्ता के दावे को मंजूर करते हुए बीमा कंपनी को 4 लाख रुपये बीमा क्लेम 30 दिन व खर्चा मुकदमा 10 हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया है। बहेड़ी कानूनगो निवासी शुभम गर्ग ने आयोग …

बरेली, अमृत विचार। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के मंडलीय प्रबंधक के विरुद्ध उपभोक्ता के दावे को मंजूर करते हुए बीमा कंपनी को 4 लाख रुपये बीमा क्लेम 30 दिन व खर्चा मुकदमा 10 हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया है। बहेड़ी कानूनगो निवासी शुभम गर्ग ने आयोग के समक्ष अर्जी देकर बताया था कि उनके पिता योगेश कुमार गर्ग एक व्यापारी थे।

उन्होंने अम्बपुर खण्डसारी उद्योग बहेड़ी नाम से एक फर्म बनाई थी। पंजीकृत व्यापारियों के लिए वाणिज्य कर विभाग द्वारा स्वीकृत यूनाइटेड कंपनी से फर्म को बीमित कराया था। पिता की 25 नवंबर 2018 को दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, मगर कंपनी ने बीमा नहीं दिया था। आयोग ने ज्वाइंट कमिश्नर वाणिज्य कर को बीमा कंपनी से उपभोक्ता को क्लेम दिलवाने का दायित्व दिया है।

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