लखनऊ : बिना डीएल राजधानी में नहीं चला सकेंगे ई रिक्शा, परिवहन विभाग ने जारी किये निर्देश

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लखनऊ, अमृत विचार। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ई रिक्शा चालकों को सड़क पर चलने की छूट नहीं होगी। परिवहन विभाग बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ई रिक्शा चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाने की तैयारी में है। इसकी शुरुआत सोमवार से होगी। अभियान के दौरान बिना ड्राइविंग लाइसेंस पकड़े जाने चालक पर पांच हजार रुपए का …

लखनऊ, अमृत विचार। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ई रिक्शा चालकों को सड़क पर चलने की छूट नहीं होगी। परिवहन विभाग बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ई रिक्शा चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाने की तैयारी में है। इसकी शुरुआत सोमवार से होगी। अभियान के दौरान बिना ड्राइविंग लाइसेंस पकड़े जाने चालक पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही आरटीओ कार्यालय में ई रिक्शा का पंजीकरण भी बिना ड्राइविंग लाइसेंस के नहीं किये जायेंगे।

आरटीओ कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार जिसके नाम से ई रिक्शा खरीदा जाएगा उसी के नाम का ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। वाहन किसी और का और चालक कोई और होने पर दोनों खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। मंडलायुक्त ने कुछ दिन पूर्व हुई सड़क सुरक्षा की बैठक में अनधिकृत रूप से दौड़ रहे ई रिक्शा पर कार्रवाई के निर्देश दिये हैं। आरटीओ प्रवर्तन संदीप कुमार पंकज ने बताया कि शहर में 35 हजार से अधिक ई रिक्शा सड़कों पर दौड़ रहे हैं। 20 हजार से अधिक ऐसे ई-रिक्शा भी सड़कों पर दौड़ रहें है, जिनका टैक्स बकाया है और इनके पास फिटनेस भी नहीं है। ऐसे ई-रिक्शा पर पुलिस, ट्रैफिक और परिवहन विभाग के प्रवर्तन दस्ते चेकिंग अभियान चलाकर कार्रवाई करेंगे।

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