बरेली: कार चोरी होने पर बीमा कंपनी ग्राहक को देगी क्लेम, आयोग ने दिया आदेश
बरेली, अमृत विचार। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष घनश्याम पाठक व सदस्या मुक्ता गुप्ता की पीठ ने ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को कार चोरी होने पर वादी मुकदमा भोजीपुरा निवासी नगमा को 2 लाख 19 हजार रुपये क्लेम के साथ खर्चा मुकदमा 2500 रुपये 30 दिन में अदा करने का आदेश दिया है। अधिवक्ता …
बरेली, अमृत विचार। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष घनश्याम पाठक व सदस्या मुक्ता गुप्ता की पीठ ने ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को कार चोरी होने पर वादी मुकदमा भोजीपुरा निवासी नगमा को 2 लाख 19 हजार रुपये क्लेम के साथ खर्चा मुकदमा 2500 रुपये 30 दिन में अदा करने का आदेश दिया है। अधिवक्ता मो. नूर आलम ने बताया कि 11 मार्च 2020 को वादिनी के पति अपनी ईको कार लेकर ग्राम अभयपुर गए थे उसके पति कार गांव के ही परिचित गुलफाम के होटल पर खड़ी कर चले गए थे। अगली सुबह कार लेने पहुंचे तो चोरी हो चुकी थी। भोजीपुरा थाने मे गुमशुदगी दर्ज कराई थी।
चोरी के वक्त कार बीमित थी मगर कंपनी ने कार्मिशियल उपयोग दर्शाते हुए क्लेम देने से इंकार कर दिया था, न्याय के लिए आयोग से याचना की थी। वहीं आयोग ने एक अन्य मामले में भी सिविल लाइंस निवासी उपभोक्ता राजेश कुमार को सिविल लाइंस स्थित आहूजा गैस एंड फैमिली शोरूम व ग्लेन सामान प्राइवेट लिमिटेड, फरीदाबाद को संयुक्त रूप से ग्राहक को किचन में लगने वाली चिमनी खराब देने पर चिमनी की रकम 15,700 रुपये 30 दिन में वापस करने का आदेश दिया है।
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