मुरादाबाद : किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी मामा को 20 साल की कैद, 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

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मुरादाबाद,अमृत विचार। नाबालिग छात्रा को अगवाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले रिश्ते के मामा को कोर्ट ने दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई और 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जनपद के भगतपुर थाना क्षेत्र स्थित एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 17 अक्टूबर 2018 को भगतपुर थाने में अपने …

मुरादाबाद,अमृत विचार। नाबालिग छात्रा को अगवाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले रिश्ते के मामा को कोर्ट ने दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई और 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जनपद के भगतपुर थाना क्षेत्र स्थित एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 17 अक्टूबर 2018 को भगतपुर थाने में अपने ही गांव के तीन युवकों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया था कि आरोपी युवक उसकी नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली 13 वर्षीय बेटी को कालेज आते-जाते परेशान करते थे। उसे शक है कि तीनों युवक ही उसकी बेटी को बहला फुसला कर अगवा कर ले गए हैं। पुलिस ने तीनों युवकों को हिरासत में लेकर किशोरी की तलाश शुरू की।

22 अक्टूबर को किशोरी अलीगढ़ से मिली थी। पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आया था कि छात्रा को उसके गांव के युवक नहीं ले गए थे। बल्कि किशोरी को उसका रिश्ते का मामा अपने साथ घुमाने का बहाना बना कर अलीगढ़ ले गया था, जहां उसने मंदिर में किशोरी से शादी की और इसके बाद आरोपी ने दुष्कर्म किया था।

मुकदमे के विवेचक दीपक मलिक ने विशाल चौधरी निवासी हुसैनपुर छिराबली थाना कुंदरकी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मुकदमे की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन चंद विजय श्रीनेत्र की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक अकरम खान और एमपी सिंह ने बताया कि मुकदमे में कुल नौ गवाह पेश किए गए। जिन्होंने घटना की पुष्टि की। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी विशाल को घटना का दोषी पाते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ साथ उस पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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