हाईकोर्ट ने रद्द किये यूपी सरकार के सभी नोटिफिकेशन, OBC की 18 जातियों को SC कैटेगरी में नहीं किया जाएगा शामिल
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट OBC की 18 जातियों को SC यानी अनुसूचित जाति की कैटेगरी में शामिल करने को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। बतादें कि हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के सभी नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। OBC की 18 जातियों को लेकर चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की डिवीजन बेंच …
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट OBC की 18 जातियों को SC यानी अनुसूचित जाति की कैटेगरी में शामिल करने को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। बतादें कि हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के सभी नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है।
OBC की 18 जातियों को लेकर चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की डिवीजन बेंच ने सभी नोटिफिकेशन रद्द कर दिए हैं। बतादें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन सभी नोटिफिकेशन के अमल होने के पहले ही रोक लगा रखी थी।
दरअसल, अखिलेश यादव और योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में दो-दो नोटिफिकेशन जारी किए थे। इनमें यूपी में OBC की 18 जातियों को अनुसूचित वर्ग में शामिल करने का फरमान जारी किया था।
गोरखपुर की संस्था डॉ. भीमराव अंबेडकर ग्रंथालयएवं जन कल्याण समिति ने दो जनहित याचिकाएं दाखिल की थीं। संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसा फैसला लेने का कोई संवैधानिक अधिकार न होने के आधार पर हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया।
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