कानपुर में 845 आबकारी की दुकानें, खाद्य लाइसेंस सिर्फ दो के पास, पांच लाख तक है जुर्माना
कानपुर। शासन के निर्देश के बाद शहर में प्रशासन की नजर बिना लाइसेंस के आबकारी की दुकानें व गोदाम चलाने वालों पर टेढ़ी हो गई है। लाइसेंस की जांच के लिए 27 अधिकारियों को लगया गया है। जनपद में कुल 847 आबकारी की समस्त प्रकार की दुकानें संचालित है। इनमे 14 थोक की दुकाने हैं। …
कानपुर। शासन के निर्देश के बाद शहर में प्रशासन की नजर बिना लाइसेंस के आबकारी की दुकानें व गोदाम चलाने वालों पर टेढ़ी हो गई है। लाइसेंस की जांच के लिए 27 अधिकारियों को लगया गया है। जनपद में कुल 847 आबकारी की समस्त प्रकार की दुकानें संचालित है। इनमे 14 थोक की दुकाने हैं। आपको जानकर हैरानी होगी की इनमें से महज दो लोगों ने ही खाद्य लाइसेंस के लिया है। इसके अलावा सभी बिना खाद्य लाइसेंस के आबकारी की समस्त प्रकार की दुकानें संचालित कर रहे हैं।
शुक्रवार को हुई थी कार्रवाई
बगैर खाद्य लाइसेंस के बीयर का थोक व्यापार करने पर शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने दर्शनपुरवा कालपी रोड स्थित बियर के थोक विक्रता मनोज कुमार पांडेय के गोदाम पर छापा मारा। यहां मौजूद कर्मचारियों से जब खाद्य लाइसेंस मांगा गया तो वह उसे उपलब्ध नहीं करा सके। साथ ही लाइसेंस के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। सहायक आयुक्त खाद्य ने जब नोटिस दिया तो उन्होंने उसे प्राप्त करने से साफ इंकार कर दिया। इसके बाद वह नोटिस वहीं पर चस्पा कर दिया गया।
27 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को लगाया गया
सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा ने बताया कि 27 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को लगाया गया है। ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में छापेमारी करेंगे और नमूना भरेंगे। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने शराब, बीयर की दुकानदारों और गोदाम मालिकों को हर हालत में लाइसेंस लेने के लिए कहा है। इस आदेश का पालन सभी को करना होगा
पांच लाख तक हो सकता है जुर्माना
सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा ने कहा कि जो आदेश का पालन नहीं करेंगे उन्हें नोटिस दी जाएगी और एडीएम सिटी के न्यायालय में वाद दर्ज किया जाएगा। ऐसे कारोबारियों पर पांच लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है।
यह भी पढ़ें-मुरादाबाद : रिटर्न नहीं भरने पर डेढ़ सौ निर्माताओं के खाद्य लाइसेंस होंगे निरस्त
