हरदोई: दुष्कर्मी को मिली 10 साल की कैद, देना होगा बीस हजार रुपये का जुर्माना

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हरदोई, अमृत विचार । अपर सत्र न्यायाधीश ने एक फैसले में एक बालिका का अपहरण करने के बाद के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने में 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई। आरोपित पर 20000 का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता …

हरदोई, अमृत विचार । अपर सत्र न्यायाधीश ने एक फैसले में एक बालिका का अपहरण करने के बाद के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने में 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई। आरोपित पर 20000 का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर निवासी वीरेन्द्र कुमार ने 21 मार्च 2014 को एक बालिका को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया। उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया इस मामले की रिपोर्ट बालिका की माता ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई । घटना के पूर्व उसकी बेटी अटवा स्टेशन को गई थी जहां से वापस नहीं आई तलाश करने पर नहीं मिली। बाद में उसे पता चला कि उसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है।

इस मामले में सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपित पर रेप का जुर्म साबित पाया और उसे 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई और 20000 का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। जुर्माना की धनराशि जमा होने पर उसकी आधी धनराशि पीड़िता को जिला जाने का आदेश दिया है।

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