बरेली: धारा 144 लागू, मास्क वाले ग्राहकों को ही मिलेगा सामान
बरेली,अमृत विचार। जिलाधिकारी नितीश कुमार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 31 जुलाई तक जिले में धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं। इस आदेश के तहत पांच से अधिक संख्या में लोग एक जगह पर नहीं जुट सकते। सभी स्कूल भी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। सिनेमा हाल, शॉपिंग माल, जिम, स्विमिंग …
बरेली,अमृत विचार। जिलाधिकारी नितीश कुमार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 31 जुलाई तक जिले में धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं। इस आदेश के तहत पांच से अधिक संख्या में लोग एक जगह पर नहीं जुट सकते।
सभी स्कूल भी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। सिनेमा हाल, शॉपिंग माल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि अगले आदेश तक बंद रहेगा। समस्त सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना मना होगा। सार्वजिनक स्थलों पर मदिरा, तंबाकू, पान, मसाला, तम्बाकू का सेवन निषिद्ध रहेगा।
कार्यालय में तीन पालियों में कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। सभी कर्मचारी मास्क, फेस कवर का उपयोग करेंगे। साप्ताहिक बाजार नहीं लगेंगे। दुकानदार मास्क लगाएंगे और सैनेटाइजर का प्रयोग करेंगे। दुकान पर जो ग्राहक मास्क लगा कर आए, उनको ही समान दिया जाए। बस स्टेशन पर एम्बुलेंस को रखा जाए। खेल परिसर खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए खुले रहेंगे, लेकिन दर्शक मौजूद नहीं रहेंगे।
