बहराइच: दूसरे केस में भी माफिया गब्बर सिंह की जमानत अर्जी कोर्ट ने की खारिज

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बहराइच। विभिन्न मामलों में जेल में बंद पयागपुर के जिला पंचायत सदस्य की कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी है। मालूम हो कि एक हफ्ते पूर्व भी एक अन्य मामले जिप सदस्य द्वारा जमानत याचिका वकील द्वारा दाखिल कराई गई थी। जिसमें कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दरगाह थाना क्षेत्र के शहर …

बहराइच। विभिन्न मामलों में जेल में बंद पयागपुर के जिला पंचायत सदस्य की कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी है। मालूम हो कि एक हफ्ते पूर्व भी एक अन्य मामले जिप सदस्य द्वारा जमानत याचिका वकील द्वारा दाखिल कराई गई थी। जिसमें कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

दरगाह थाना क्षेत्र के शहर निवासी सुधा मातन हेलिया ने 24 अगस्त वर्ष 2021 को एसपी को प्रार्थना पत्र देकर पयागपुर के मोहनापुर गांव निवासी जिला पंचायत सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गब्बर सिंह के वृद्ध धोखधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। गब्बर सिंह इस समय जेल में बन्द हैं।

साथ ही जिला प्रशासन की ओर से गैंगस्टर का आरोपी बनाया गया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राकेश कुमार ने बताया कि मंगलवार विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट राकेश कुमार ने सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी। ऐसे में जेल में बंद गब्बर की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।

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