हरदोई: पत्नी की हत्या में दोषी पाए गए पति को मिली उम्र कैद की सजा
हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश हेमेंद्र कुमार सिंह ने एक फैसले में पत्नी की हत्या के मामले में पति को जुर्म साबित होने पर उम्रकैद ही कड़ी सजा सुनाई है। जज ने आरोपित पर 40000 जुर्माना भी लगाया है ।जिसे अदा न करने पर अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए …
हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश हेमेंद्र कुमार सिंह ने एक फैसले में पत्नी की हत्या के मामले में पति को जुर्म साबित होने पर उम्रकैद ही कड़ी सजा सुनाई है। जज ने आरोपित पर 40000 जुर्माना भी लगाया है ।जिसे अदा न करने पर अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता चंदन सिंह ने बताया कि थाना पिहानी क्षेत्र के तंदूर खेड़ा निवासी अशफाक ने घरेलू विवाद में अपनी पत्नी शबाना का गला घोट के उसकी हत्या कर दी।
इस मामले की रिपोर्ट मृतिका के पिता जहीद ने आरोपित के खिलाफ दर्ज कराइ। कहा कि उसने अपनी बेटी की शादी आरोपी से की थी ।शादी के बाद से दोनों के बीच अनबन हो गई। दोनों को कोई संतान नहीं हुई इस कारण व अनवन के कारण उसकी बेटी शबा ना अपने मायके में ही रह रही थी। 12 सितम्बर 2017 को आरोपित आया और रात में उसके घर पर रुका और घटना को अंजाम दिया।
सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपित पर जुर्म साबित पाया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई और 40000 जुर्माना भी लगाया ।जुर्माना की धनराशि जमा होने पर उसकी 70 फीसदी धनराशि वादी मुकदमा को दिलाए जाने का आदेश दिया है।
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