हरदोई: रेप के जुर्म में सात साल की कैद व जुर्माना

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हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश सपना त्रिपाठी ने एक फैसले में एक बालिका को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर लेने के मामले में एक दंपत्ति को जुर्म साबित होने पर पांच पांच साल की कड़ी कैद व 10000। 10000 जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। इसी मामले में एक आरोपी को जुर्म साबित होने पर रेप …

हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश सपना त्रिपाठी ने एक फैसले में एक बालिका को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर लेने के मामले में एक दंपत्ति को जुर्म साबित होने पर पांच पांच साल की कड़ी कैद व 10000। 10000 जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। इसी मामले में एक आरोपी को जुर्म साबित होने पर रेप के जुर्म में सात साल की कैद व जुर्माना की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना लोनार क्षेत्र के नस्योली डामर गांव निवासी मुकेश व उसकी पत्नी राम देवी पर गांव की एक बालिका को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर लेने और उसके बाद उसके साथ जबरिया रेप करने का आरोप रहा। इस मामले की रिपोर्ट बालिका के पिता ने दर्ज कराई ।कहा कि सात अगस्त 2010 को उसकी 14 वर्षीय बालिका स्कूल ग्राम नगला गई थी। वापस आते समय सुबह करीब 10 बजे आरोपित मिले और उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए। बाद में मुकेश ने उसके साथ जबरिया रेप किया।

सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपित दंपत्ति पर अपहरण का जुर्म साबित पाया और उन्हें पांच पांच साल की कड़ी कैद व 20000 जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। इसी मामले में आरोपित मुकेश को जुर्म साबित होने पर रेप के जुर्म में सात साल की कड़ी कैद ₹10000 जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

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