दहेज हत्या : परिवार के चार लोगों को दस साल की सजा

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अमृत विचार हरदोई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार सिंह ने दहेज पूर्ति न होने पर विवाहिता की हत्या से सम्बंधित मुकदमे में दोषसिद्ध पाए जाने पर मृतका के पति सहित उसके परिवार के चार लोगों को 15 हजार रुपए के अर्थदण्ड सहित दस वर्ष के कारावास की सजा दी है। प्राप्त विवरण के अनुसार वादी …

अमृत विचार हरदोई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार सिंह ने दहेज पूर्ति न होने पर विवाहिता की हत्या से सम्बंधित मुकदमे में दोषसिद्ध पाए जाने पर मृतका के पति सहित उसके परिवार के चार लोगों को 15 हजार रुपए के अर्थदण्ड सहित दस वर्ष के कारावास की सजा दी है।

प्राप्त विवरण के अनुसार वादी मुकदमा सुरसा थानाक्षेत्र मलिहामऊ निवासी बद्रीनाथ दीक्षित ने बेटी अनामिका उर्फ सोनी की शादी 04 फरवरी 2013 को कोतवाली क्षेत्र के सुभाषनगर निवासी विपिन मिश्र से कराई थी। वादी के मुताबिक, सुसराल वालों ने अतिरिक्त दहेज के रूप में एक लाख की नकदी और सोने का ब्रेसलेट मांगा गया था, जो वह नही दे सका।

इसी के चलते 25 नवम्बर 2013 को उसकी पुत्री की हत्या कर दी गई। वादी जब पुत्री की ससुराल पहुंचा तो अनामिका मृत हालत में मिली और ससुराल पक्ष के लोग फरार हो गए। मुकदमा सत्र सुपर्द होने पर अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता सूरजपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों व तर्कों का अनुशीलन करने के बाद जिला जज ने मृतका के पति व सास ससुर सहित चार लोगों को भिन्न-भिन्न धाराओं में 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड के साथ दस वर्ष के कारावास की सजा दी।

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