फर्रुखाबाद: मां, बहन व पत्नी की हत्या में युवक व उसका साथी दोष सिद्ध

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

फर्रुखाबाद। विशेष अदालत ईसी एक्ट के न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने 15 साल पूर्व मां, बहन के साथ पत्नी की सोते वक्त हत्या करने में युवक व उसके दोस्त को दोषी करार दिया है। दोनों को अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष ने दोनों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग …

फर्रुखाबाद। विशेष अदालत ईसी एक्ट के न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने 15 साल पूर्व मां, बहन के साथ पत्नी की सोते वक्त हत्या करने में युवक व उसके दोस्त को दोषी करार दिया है। दोनों को अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष ने दोनों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की।

इस पर 18 अक्तूबर को सुनवाई होगी। न्यायाधीश ने एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में मुकदमे से दोषमुक्त कर दिया है। शहर कोतवाली के मोहल्ला छावनी निवासी कलीम की पत्नी यासमीन, मां नूरजहा और बनह नसरीन की 25 जुलाई 2007 को गोली व धारदार हथियार मार कर हत्या कर दी गई थी।

इस घटना में कलीम भी घायल हो गया था। मोहल्ला घोड़ा नखास निवासी चचेरे भाई शकील अहमद ने अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना में तीनों लोगों की हत्या करने में कलीम व उसके दोस्तों का होना सामने आया। कलीम व शकील की निशानदेही पर कलीम के घर से तमंचा और बांका पुलिस ने बरामद किया था।

पुलिस ने कलीम, खटकपुरा निवासी दोस्त शकील, मोहल्ला चोवदराज निवासी लल्लन उर्फ लल्ला, प्रदीप व मुकेश के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। आरोपी प्रदीप व मुकेश की पत्रावली अलग कर दी गई। कलीम, शकील व लल्लन के मुकदमे की सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत की दलीले सुनने के बाद न्यायाधीश ने लल्लन उर्फ लल्ला को मुकदमे से दोषमुक्त कर दिया।

कलीम व शकील को दोषी करार दिया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत ने बताया कि दोनों दोषसिद्ध को फांसी की सजा दिए जाने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। जिस पर 18 अक्तूबर को सुनवाई होने के बाद निर्णय होगा।

यह भी पढ़ें:-फर्रुखाबाद: होमगार्ड के भाई का खेत के पास फंदे से लटका मिला शव, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप

संबंधित समाचार