हरदोई: रेप के आरोपी को 20 साल की कैद

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हरदोई, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह ने एक फैसले में एक बालिका के घर में घुसकर उससे जबरिया रेप करने के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर 20 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई। जज ने आरोपी पर 22000 का जुर्माना भी लगाया। जिसे अदा न करने पर अतिरिक्त …

हरदोई, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह ने एक फैसले में एक बालिका के घर में घुसकर उससे जबरिया रेप करने के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर 20 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई। जज ने आरोपी पर 22000 का जुर्माना भी लगाया। जिसे अदा न करने पर अतिरिक्त कैद सजा भुगतनी पड़ेगी।

अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता केजी त्रिपाठी ने बताया कि थाना पाली क्षेत्र निवासी धनपाल ने तीन अगस्त 2014 की रात उसके घर में घुसकर वादी मुकदमा की बेटी के साथ जबरिया रेप किया ।इस मामले की रिपोर्ट बालिका के पिता ने दर्ज कराई। कहा कि घटना के पूर्व व गोला गोकरण नाथ जल चढ़ाने गया था। घर पर उसकी बेटी थी ।रात में मौके का फायदा उठाकर आरोपित उसके घर में घुसा और उसकी बेटी के साथ जबरिया रेप किया।

सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुई बालिका की गवाही के अलावा अन्य सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपित पर रेप का जुर्म साबित पाया और उसे 20 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई। जज ने आरोपी पर ₹22000 का जुर्माना भी लगाया। जिसे अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। जुर्माना की धनराशि जमा होने पर उसे पीड़िता को दिलाए जाने का आदेश दिया गया है।

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