पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान खान को अयोग्य घोषित किया, संसद सदस्यता खत्म
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अयोग्य घोषित कर दिया है। ईसीपी ने इमरान खान को तोशा खाना मामले में भ्रष्ट आचरण करने का दोषी पाया है। आम सहमति से हुए इस फैसले में आयोग ने यह भी कहा कि इमरान खान अब देश की संसद नैशनल असेंबली के सदस्य …
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अयोग्य घोषित कर दिया है। ईसीपी ने इमरान खान को तोशा खाना मामले में भ्रष्ट आचरण करने का दोषी पाया है। आम सहमति से हुए इस फैसले में आयोग ने यह भी कहा कि इमरान खान अब देश की संसद नैशनल असेंबली के सदस्य नहीं रह गए हैं। ईसीपी के फैसले के अनुसार, इमरान खान के खिलाफ भ्रष्ट आचरण के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के सांसदों ने अगस्त में खान के खिलाफ पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) में शिकायत दी थी। इस शिकायत में तोशखाना (देश का भंडार गृह) से रियायती मूल्य पर खरीदे गए उपहारों की बिक्री से हुई आय का खुलासा न करने को लेकर खान को अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय पीठ ने इस्लामाबाद स्थित ईसीपी सचिवालय में खान के खिलाफ फैसला सुनाया।
वहीं चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद देश में हिंसा की आशंका को देखते हुए चुनाव आयोग से सटे सैकड़ों पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किया गया है।
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