हमीरपुर: मानकविहीन पानी की आपूर्ति कर रहे आरओ प्लांट संचालक पर चलेगा मुकदमा, जांच में फेल हुआ नमूना
हमीरपुर। आरओ वाटर प्लांट चला रहे ज्यादातर संचालक लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक आईएसआई ब्रांड के आरओ वाटर का नमूना फेल होने पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराने के लिए खाद्य आयुक्त से अनुमित मांगी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफएसओ) नंदलाल गुप्ता ने बताया कि जिले …
हमीरपुर। आरओ वाटर प्लांट चला रहे ज्यादातर संचालक लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक आईएसआई ब्रांड के आरओ वाटर का नमूना फेल होने पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराने के लिए खाद्य आयुक्त से अनुमित मांगी है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफएसओ) नंदलाल गुप्ता ने बताया कि जिले में करीब दो दर्जन से अधिक आरओ वाटर प्लांट संचालित हैं।
यह ज्यादातर आईएसआई ब्रांड से पंजीकृत हैं, प्लांट के संचालक जल शोधन कर लोगों के घरों व दुकानों में जलापूर्ति करते हैं। ताकि लोगों की सेहद ठीक रहे। बताया जनपद बांदा से संचालित पटल ग्रुप आफ फाइन प्रोडक्ट के जरिए बरदान नामक पैकेट व डिब्बों में जलापूर्ति की जा रही है।इस पानी की आपूर्ति आसपास के कई जिलों में हो रही है। मौदहा ब्लाक के नायकपुरवा इचौली कस्बे में पैकेट के माध्यम से पानी की बिक्री हो रही है। वहां से नमूना भरकर लखनऊ भेजा गया था, जो जांच में मानकविहीन पाया गया है।
बताया कि इस मामले में आरओ वाटर प्लांट के मालिक आशीष कुमार सिंह ने लखनऊ लैब पर अविश्वास जता कोलकाता की लैब से जांच कराने की अपील कर शुल्क जमा किया था। मगर वहां से भी आरओ वाटर मानक विहीन पाया गया है। एफएसओ का कहना है कि मिलावटी खाद्य व पेय पदार्थों की बिक्री कर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने के मामले में उच्चतम न्यायालय के सख्त आदेश हैं।
इस मामले में छह माह की सजा व पांच लाख जुर्माने का प्राविधान है। इधर जिले में ज्यादातर आरओ वाटर की बिक्री कर शुद्ध जल के नाम पर लोगों को अशुद्ध जल पिला रहे हैं। बताया मामले की रिपोर्ट एसीजेएम कोर्ट में दर्ज कराएंगे। इसको लेकर खाद्य आयुक्त लखनऊ से अनुमित मांगी है। अनुमति मिलते ही मामला दर्ज कराया जाएगा। उधर इस मामले की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भी भेजी है।
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