विधायकों को दिए गये नोटिस की अगली सुनवाई 20 जुलाई को

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जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने व्हीप का उल्लंघन करने के मामले में विधानसभा अध्यक्ष डा.सी.पी.जोशी द्वारा सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को दिये गये नोटिस पर सुनवाई 21 जुलाई तक टाल दी है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोंहति एवं प्रकाश गुप्ता ने याचिका पर सुनवाई की जिसमें पायलट के अधिवक्ता हरीश साल्वे मुकुल रोहतगी ने तर्क …

जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने व्हीप का उल्लंघन करने के मामले में विधानसभा अध्यक्ष डा.सी.पी.जोशी द्वारा सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को दिये गये नोटिस पर सुनवाई 21 जुलाई तक टाल दी है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोंहति एवं प्रकाश गुप्ता ने याचिका पर सुनवाई की जिसमें पायलट के अधिवक्ता हरीश साल्वे मुकुल रोहतगी ने तर्क दिए।

जिसका प्रतिपक्ष के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जवाब दिया। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष डा. जोशी द्वारा विधायकों को जवाब देने के लिए दिये गये समय 17 जुलाई पर भी रोक लगा दी है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में लिखित सूचना भिजवाने के बावजूद बैठक में नहीं आने पर डा जोशी ने इसे व्हीप का उल्लंघन का मामला मानते हुए नोटिस जारी कर 17 जुलाई तक जवाब देने का समय दिया था, जिसे पायलट समर्थक विधायकों ने अदालत में चुनौती दी थी।

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