बांदा: नगर निकाय चुनाव के लिये वार्डवार निर्वाचक नामावली प्रकाशित

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बांदा, अमृत विचार। नगर निकाय के चुनाव के लिये नगर पालिका व नगर पंचायत की वार्डवार निर्वाचक नामावली सोमवार को प्रकाशित कर दी गई है। निर्वाचक नामावली तहसील कार्यालय के अलावा नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, जिला निर्वाचन कार्यालय व मतदान केंद्र में आम लोगों के निरीक्षण के लिये नि:शुल्क उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति …

बांदा, अमृत विचार। नगर निकाय के चुनाव के लिये नगर पालिका व नगर पंचायत की वार्डवार निर्वाचक नामावली सोमवार को प्रकाशित कर दी गई है। निर्वाचक नामावली तहसील कार्यालय के अलावा नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, जिला निर्वाचन कार्यालय व मतदान केंद्र में आम लोगों के निरीक्षण के लिये नि:शुल्क उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाना, संशोधन या आपत्ति करना चाहता हो, तो 7 नवंबर तक दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी /अपर जिलाधिकारी उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि नगर पालिका परिषद बांदा, अतर्रा व नगर पंचायत मटौध, तिन्दवारी, नरैनी, ओरन, बिसण्डा, बबेरू के वार्डवार निर्वाचक नामावली 31 अक्टूबर को प्रकाशित कर दी गई है। निर्वाचक नामावली तहसील कार्यालय के अलावा कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, कार्यालय नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, जिला निर्वाचन कार्यालय व सम्बन्धित मतदान केन्द्र / स्थलों में आम लोगों के निःशुल्क निरीक्षण के लिये उपलब्ध हैं।

कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचक नामावली में अपना नाम जुडवाना चाहे, किसी प्रविष्टि को संशोधित कराना चाहे अथवा किसी व्यक्ति के नाम के सम्बन्ध में आपत्ति करना चाहे, वह इस सबन्ध में अपना दावा या आपत्ति निर्धारित प्रपत्रों में कार्यालय समय के दौरान आगामी 7 नवंबर तक अपराह्न 5 बजे तक सम्बन्धित मतदान केन्द्र/स्थलों पर तैनात कर्मचारी को या सीधे सम्बन्धित निकाय के उप जिलाधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है।

विहित समय के बाद प्रस्तुत की गई आपत्ति या दावे पर विचार नहीं किया जायेगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि नियुक्त बीएलओ/पर्यवेक्षक अपने से सम्बन्धित मतदान केन्द्र / स्थलों पर मतदाता सूची के साथ 7 नवंबर तक जन सामान्य के निरीक्षण के लिये उपस्थित रहकर दावे / आपत्ति प्राप्त करेंगे। यदि निरीक्षण के समय बीएलओ/पर्यवेक्षक अनुस्थित पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध निर्वाचन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अनुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

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