10 दिसंबर को होंगे आईओए के चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ की कार्यकारी समिति के चुनाव के लिए जस्टिस (सेवानिवृत) एल एन राव समिति द्वारा रखी गई नई तारीख को मंजूरी देते हुए कहा कि चुनाव दस दिसंबर को होंगे। न्यायमूर्ति डी वाइ चंद्रचूड और हिमा कोहली ने नियमों के अनुसार आईओए के सदस्यों को संशोधित संविधान के …
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ की कार्यकारी समिति के चुनाव के लिए जस्टिस (सेवानिवृत) एल एन राव समिति द्वारा रखी गई नई तारीख को मंजूरी देते हुए कहा कि चुनाव दस दिसंबर को होंगे। न्यायमूर्ति डी वाइ चंद्रचूड और हिमा कोहली ने नियमों के अनुसार आईओए के सदस्यों को संशोधित संविधान के मसौदे के प्रसार की अनुमति भी दे दी ताकि दस नवंबर को आमसभा की बैठक में इसे स्वीकृति दी जा सके।
पीठ ने संविधान का मसौदा बनाने वाले जस्टिस राव के लिये 20 लाख रूपये पारिश्रमिक भी तय किया और कहा कि वह आईओए के सदस्यों के बीच इसके प्रसार की औपचारिकतायें भी तय करेंगे। न्यायालय ने देश भर की अदालतों को संविधान के मसौदे या कार्यकारी समिति के प्रस्तावित चुनाव संबंधी किसी भी याचिका को मंजूर करने से भी यह कहकर रोक दिया कि इस तरह की याचिकाओं की सुनवाई सिर्फ उसके समक्ष होगी।
न्यायालय ने दस अक्टूबर को आईओए के तीन दिसंबर को होने निर्धारित चुनाव पर रोक लगाने को मंजूरी दे दी थी क्योंकि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड की बैठक पांच दिसंबर को होनी है।
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