बरेली: सरकारी तालाब पर कब्जे के मामले में पूर्व विधायक सुल्तान बेग बरी

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बरेली, अमृत विचार। सरकारी तालाब की भूमि पर कब्जा करने के आरोपी पूर्व विधायक सुल्तान बेग को साक्ष्य के अभाव में सीजेएम कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया। तत्कालीन लेखपाल श्याम स्वरूप ने सुल्तान बेग के विरुद्ध थाना शेरगढ़ में तहरीर देकर बताया था कि ग्राम पडेरा परगना कांवर बहेड़ी में स्थित जमीन जोकि सरकारी अभिलेखों …

बरेली, अमृत विचार। सरकारी तालाब की भूमि पर कब्जा करने के आरोपी पूर्व विधायक सुल्तान बेग को साक्ष्य के अभाव में सीजेएम कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया। तत्कालीन लेखपाल श्याम स्वरूप ने सुल्तान बेग के विरुद्ध थाना शेरगढ़ में तहरीर देकर बताया था कि ग्राम पडेरा परगना कांवर बहेड़ी में स्थित जमीन जोकि सरकारी अभिलेखों में सार्वजनिक उपयोग की भूमि तालाब दर्ज है पर सुल्तान बेग का अवैध कब्जा है।

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बार-बार कहने के बाद भी अवैध कब्जा नही छोड़ रहे हैं इस प्रकार से इनके द्वारा सार्वजनिक उपयोग की संपत्ति का निजी उपयोग कर राज्य सरकार को क्षति पहुंचाई जा रही है। इस पर थाना पुलिस ने अतिचार की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। सुल्तान बेग की ओर से अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि जिस संपत्ति को लेकर उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उस पर हाईकोर्ट का स्थगन आदेश है। अभियोजन गवाहों ने भी कथानक का समर्थन नहीं किया था।

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