आजमगढ़: भाजपा नेता को धमकाने वाला एडीओ पंचायत निलंबित, जानें पूरा मामला

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आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता को धमकी देने वाले सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरुद्ध शासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिला प्रशासन के सूत्रों ने शनिवार को बताया कि पंचायती राज, निदेशक अनुज कुमार झा के निर्देश …

आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता को धमकी देने वाले सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरुद्ध शासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिला प्रशासन के सूत्रों ने शनिवार को बताया कि पंचायती राज, निदेशक अनुज कुमार झा के निर्देश पर एडीओ पंचायत शांति शरण सिंह को कल देर शाम निलंबित कर दिया गया।

शांति शरण सिंह आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज ब्लाक में बतौर एडीओ पंचायत कार्यरत थे। निलंबन की कार्रवाई की पुष्टि जिला पंचायती राज अधिकारी अजय कुमार श्रीवास्तव ने आज की। भाजपा नेता हरबंस मिश्रा ने बीते 28 अक्टूबर को एडीओ पंचायत द्वारा गोली मार देने की धमकी देने का आरोप लगाया है।

इस मामले में एडीओ पंचायत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके एक दिन बाद एडीओ पंचायत शांति शरण सिंह ने भी शहर कोतवाली में तमाम आरोपों में भाजपा नेता के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद भाजपा नेता मिश्रा ने प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक से मुलाकात की और उन्हें पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया तथा कार्यवाही की मांग की।

इसके बाद 4 नवंबर को देर शाम पंचायती राज निदेशक अनुज कुमार झा ने शांति शरण सिंह को कर्मचारी आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाते हुए उन्हें निलंबित करने की अनुशंसा की। इतना ही नहीं मामले की जांच के बाद आजमगढ़ जिला प्रशासन ने सिंह के लाइसेंसी असलहे को भी निरस्त कर दिया है। पुलिस ने शांति शरण सिंह द्वारा तमाम गंभीर आरोपों में दर्ज कराए गए मुकदमे की जांच कर तथ्य सही ना पाए जाने पर उनके खिलाफ मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

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