राहुल गांधी मानहानि प्रकरण में परिवादी से जिरह जारी, गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला
सुलतानपुर, अमृत विचारः गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कांग्रेसी नेता व सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के मुकदमे में मंगलवार को निर्धारित सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के वकील ने परिवादी के गवाह रामचंद्र दूबे से जिरह की पर जिरह पूर्ण न होने से कोर्ट ने शेष जिरह के लिए छह जनवरी की तारीख नियत की है। परिवादी के वकील संतोष पांडेय ने बताया कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी पर गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मामले में परिवादी की ओर से गवाह अनिल कुमार मिश्र की गवाही पहले ही पूरी कराई जा चुकी है। इसके बाद दूसरे गवाह के रूप में अहिरौली बजूपुर निवासी रामचन्द्र दूबे को पेश किया गया है जिनसे शेष जिरह अगली नियत तारीख 6 जनवरी पर होगी। जिसके बाद न्यायालय में कार्यवाही आगे बढ़ेगी।
गुंगवाछ हत्याकांड कांड में सुनवाई सात को
अमेठी के बहुचर्चित गुंगवाछ हत्याकांड में मंगलवार को कोर्ट न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर के अवकाश पर होने से सुनवाई सात जनवरी तक टल गई। मामले में अभियोजन गवाह प्रभारी जामो विनोद सिंह को गवाही के लिए तलब किया गया है। अभियोजन के अनुसार 15 मार्च 2022 को अमेठी जनपद के ग्राम पूरे राजापुर, मौजा गुंगवाछ में जमीन विवाद के चलते पूर्व ग्राम प्रधान संकठा यादव, उनके पुत्र हनुमान उर्फ बजरंगी, अमरेश यादव तथा पत्नी नइका उर्फ पार्वती देवी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। मामले में लगातार अभियोजन साक्ष्य की कार्रवाई चल रही है। हत्याकांड में पीड़ित पक्ष की ओर से अमरजीत यादव ने ग्राम प्रधान आशा तिवारी, रमाशंकर तिवारी, नितिन तिवारी सहित गांव के बृजेश यादव, अखिलेश यादव, अभिषेक यादव और रामदुलारे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
CJM आदेश पर हत्या मामले में अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह की अदालत ने थाना मुसाफिरखाना, जनपद अमेठी से जुड़े एक संदिग्ध हत्या मामले में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश सीजेएम नवनीत सिंह ने मुसाफिरखाना के जमुवारी निवासी समर बहादुर सिंह की अर्जी पर दिया। पीड़ित के वकील राजेश दूबे ने बताया कि समर बहादुर के सगे भाई कुंवर बहादुर सिंह 4 सितंबर 2025 को दोपहर खेत गए थे, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटे। खोजबीन के बावजूद उनका पता नहीं चला। अगले दिन सुबह खेत में उनका शव मिला। शव पर कई चोटों के निशान पाए गए थे, जिसके बाद पुलिस द्वारा पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस में गांव के ही सुरेश कुमार, धर्मवीर समेत 4 के खिलाफ केस दर्ज करने की शिकायत के बाद कारवाई न होने पर पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली। अदालत ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर विवेचना कराए जाने का आदेश दिया।
