अमेठी की पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष समेत 5 पर कुर्की नोटिस जारी, धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी वारंट के बावजूद पेश न होने पर कोर्ट सख्त
सुलतानपुर, अमृत विचारः धोखाधड़ी कर व्यापारी नेता का मकान दूसरे के नाम दर्ज कराने के मामले में अमेठी की पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी समेत पांच आरोपियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद आरोपियों के न्यायालय में हाजिर न होने पर कोर्ट ने कुर्की नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
मंगलवार को परिवादी की ओर से आरोपियों की गैरहाजिरी को आधार बनाते हुए कुर्की की मांग की गई, जिसे स्वीकार करते हुए एसीजेएम चतुर्थ मुक्ता त्यागी की अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ कुर्की नोटिस जारी कर दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 जनवरी की तारीख नियत की गई है।
गौरतलब है कि इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चंद्रमा देवी समेत पांच आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और सुनवाई के लिए 23 दिसंबर की तारीख तय की थी। वहीं, इस केस में चार सह आरोपितोंकृलल्लू प्रसाद सोनी, लालजी सोनी, पुजारी लाल सोनी व संगम लाल सोनीकृकी निगरानी याचिका पहले ही एडीजे चतुर्थ जलाल मोहम्मद अकबर की अदालत से निरस्त हो चुकी है। एडीजे ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के तलबी आदेश की पुष्टि करते हुए पत्रावली वापस भेज दी थी।
अधिवक्ता अनिल दुबे के अनुसार अमेठी उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नगर अध्यक्ष घनश्याम सोनी ने आरोप लगाया है कि नगर पंचायत अध्यक्ष रहते हुए चंद्रमा देवी ने धोखाधड़ी कर उनका मकान अन्य लोगों के नाम दर्ज करा दिया था। इसी प्रकरण में 8 फरवरी 2024 को आरोपियों को तलब किया गया था। वहीं, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी की निगरानी याचिका पर सत्र न्यायालय में सुनवाई 3 जनवरी 2026 को प्रस्तावित है।
