बरेली: कैरी बैग के रुपये लेना कानूनन गलत, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां भी दायरे में

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बरेली, अमृत विचार। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019) में संशोधन के बाद सोमवार से इसे लागू कर दिया गया है। जिससे घटिया सामान बेचने वाले, गुमराह करने वाले विज्ञापन देने वालों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। इसमें घटिया सामग्री बेचने वालों को छह महीने की जेल और एक लाख …

बरेली, अमृत विचार। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019) में संशोधन के बाद सोमवार से इसे लागू कर दिया गया है। जिससे घटिया सामान बेचने वाले, गुमराह करने वाले विज्ञापन देने वालों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। इसमें घटिया सामग्री बेचने वालों को छह महीने की जेल और एक लाख रुपये जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है।

नए कानून में किए गए प्रावधान के तहत बड़े नुकसान पर उपभोक्ता को पांच लाख रुपये मुआवजा देने के साथ सात साल की जेल भी काटनी पड़ सकती है। उपभोक्ता की मौत होने पर मुआवजा 10 लाख देना होगा और आरोपी विक्रेता को सात साल की या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। इस नए कानून के दायरे में ई-कामर्स कंपनियों को भी रखा गया है। उपभोक्ता को अधिकार होगा कि किसी भी उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज करा सकता है। इस नए कानून के लागू होने का सभी ने स्वागत किया है और लोगों ने इसे देर से उठाया गया सही कदम बताया है।

नया कानून उपभोक्ताओं के हित में है। इससे मनमाने तरीके से घटिया सामान बनाने वालों पर शिकंजा कसेगा और उपभोक्ताओं को गुणवत्ता, मात्रा आदि की सही जानकारी मिलेगी। – सुधीश पांडे, व्यापारी नेता

नए उपभोक्ता कानून में उत्पाद में किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर तुरंत कार्रवाई का प्रावधान किया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को समय पर न्याय मिल सकेगा। इस कानून की उपभोक्ताओं को सख्त जरूरत थी। – हरीश अरोरा, व्यापारी नेता

नया उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रमुख प्रावधान
– नए कानून के तहत कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का गठन होगा
– जनहित याचिका अब कंज्यूमर फोरम में दायर की जा सकेगी
– ई-कॉमर्स ऑनलाइन और टेलीशॉपिंग कंपनियां कानून के दायरे में आएंगी
– भ्रामक विज्ञापन करने पर सेलिब्रिटी पर भी 10 लाख रुपये तक का जुर्माना तय किया गया है।
– मिलावटी सामान और खराब प्रोडक्ट पर कंपनियों पर जुर्माना और मुआवजा देना शामिल किया है।
– उपभोक्ता द्वारा झूठी शिकायत करने पर अब 50 हजार रुपए जुर्माना लगेगा
– कैरी बैग के पैसे वसूलना कानूनन गलत होगा

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