रामपुर : शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने में आरोपी को 10 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया
केमरी थाना क्षेत्र का मामला, दस हजार का कोर्ट ने जुर्माना भी डाला
रामपुर,अमृत विचार। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी- प्रथम ( महिला विरुद्ध अपराध) के जज ने आरोपी युवक को दस साल की सजा और दस हजार का जुर्माना लगाया है। इस दौरान सात गवाह कोर्ट में पेश किए गए।
केमरी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक युवती का कहना है कि पास के ही रहने वाले नूर अली रिश्तेदार होने के नाते उसके घर पर आना जाना था। जहां उसने युवती को शादी का झांसा देकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। उसके बाद आरोपी ने उसके साथ चार साल तक संबंध बनाए। इस बीच महिला गर्भवती हो गई। जहां उसने आरोपी को बताया, तो उसने जबरन गर्भपात कराने की बात कही। जिसके बाद युवती ने गर्भपात भी करा लिया, लेकिन उसके बाद भी उसने शादी नही, की तो उसने इस मामले में थाने में शिकायत की। वहां पर भी कोई सुनवाई नही हो सकी। बाद में पीड़िता पुलिस अधीक्षक के यहां पर पहुंची।
पुलिस अधीक्षक के आदेश पर केमरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। उसके बाद पुलिस ने विवचेना करते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी- प्रथम ( महिला विरुद्ध अपराध) में एडीजे सुरेंद्र कुमार राय की कोर्ट में चल रही थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुमार सौरभ ने बताया कि गुरुवार को आरोपी नूरअली को दस साल की सजा के साथ ही दस हजार का जुर्माना लगाया गया है।
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