SP MLA Irfan Solanki और Rizwan का नहीं चला कुछ पता, कोर्ट ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट, 25 दिसंबर तक का समय
कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र के डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली महिला ने सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान पर घर में आग लगाने के आरोप लगाए थे। पुलिस के मुकदमा दर्ज करते ही विधायक और उनके भाई दोनों फरार हो गए थे। तब से उनक कुछ पता नहीं चल सका है।
कानपुर, अमृत विचार। जाजमऊ थाना क्षेत्र के डिफेंस कॉलोनी में महिला के घर आगजनी के आरोप में पुलिस ने सीसामऊ से सपा के विधायक इरफान सोलंकी और रिजवान को फरार घोषित किया था। साथ ही उन पर कुर्की के आदेश दिए थे। कोर्ट ने इरफान सोलंकी और उनके भाई की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। हालांकि पुलिस कोर्ट से सप विधायक की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट हासिल कर चुकी है।
डिफेंस कालोनी में रहने वाली महिला नाजिर फातिमा ने मुकदमा दर्ज कराया था। तब से ह पुलिस दोनों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। लेकिन सपा विधायक और उनके भाई का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। पुलिस शहर से लेकर उनके ठिकानों तक छापेमारी कर चुकी है। मामले में एसआईटी का भी गठन हो गया है।
इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम ने प्रेस कांफ्रेंस कर पति और देवर को निर्दोष बताया था। साथ ही पटाखे की चिंगारी से आग लगने का दावा किया था। पुलिस ने सपा विधायक इरफान सोलंकी और भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ गैर जमानती वारंट हासिल किया था। साथ ही गिरफ्तारी न होने पर कुर्की की कार्रवाई की तैयारी भी शुरू की है।
वहीं, फोरेंसिक जांच रिपोर्ट में विधायक की पत्नी का दावा खारिज कर दिया गया है। रिपोर्ट में पटाखे से आग लगने का दावा नकार दिया है और शार्ट सर्किट की भी संभावना नहीं जताई गई है। किसी ज्वलनशील पदार्थ से आग की आशंका जता नमूना एफएसएल जांच के लिए भेजा गया है।
गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद सपा विधायक इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी की ओर से अधिवक्ता द्धारा जिला जज की कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई। न्यायालय ने याचिका पर पुलिस से रिपोर्ट मांगी है और 25 दिसंबर तक का समय दिया है। इसमें पुलिस को अपनी रिपोर्ट जल्द दाखिल करनी है।
