उप्र: बकाया वाहन टैक्स जमा करने पर ही मिलेंगे कागजात

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लखनऊ, अमृत विचार। लॉकडाउन के दौरान व्यवसायिक वाहन के टैक्स में छूट पाने के लिए जिन वाहन स्वामियों ने अपने गाड़ियों के प्रपत्र आरटीओ में सरेंडर किए थे, उन्हें प्रपत्र तभी वापस किए जाएंगे जब वाहन स्वामी छूट के अलावा बकाया टैक्स जमा कर देंगे। क्योंकि सरकार ने यात्री वाहन मालिकों को अप्रैल और मई …

लखनऊ, अमृत विचार। लॉकडाउन के दौरान व्यवसायिक वाहन के टैक्स में छूट पाने के लिए जिन वाहन स्वामियों ने अपने गाड़ियों के प्रपत्र आरटीओ में सरेंडर किए थे, उन्हें प्रपत्र तभी वापस किए जाएंगे जब वाहन स्वामी छूट के अलावा बकाया टैक्स जमा कर देंगे। क्योंकि सरकार ने यात्री वाहन मालिकों को अप्रैल और मई और माल वाहन मालिकों को अप्रैल माह के टैक्स में छूट की घोषणा की है।

22 जुलाई को छूट की घोषणा होने के 30 दिन के भीतर वाहन स्वामियों को प्रपत्र संबंधित आरटीओ कार्यालय से वापस लेना होगा। बशर्ते छूट के अलावा जो टैक्स बकाया होगा उसे हर हाल में जमा करना होगा। तभी सरेंडर किए गए प्रपत्र वापस दिए जाएंगे। यही नहीं रोडवेज के यात्री वाहनों के बकाया टैक्स भी 15 दिन के भीतर जमा करना होगा। इस संबंध में परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने सभी आरटीओ को दिशा निर्देश जारी कर दिया है।

टैक्स में छूट से परिवहन व्यवसायी गदगद
वाहन टैक्स में छूट से लखनऊ समेत प्रदेश भर के परिवहन व्यवसाई गदगद हैं। अखिल भारतीय परिवहन विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष जगदीश गुप्त अग्रहरि ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा। परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अशोक कटारिया को आभार व्यक्त करते हुए कहा कि परिवहन व्यवसाय सुधरने का मौका मिलेगा।

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