लखनऊ :  पुराना वाहन बेच कर नया खरीदने पर मिलेगी टैक्स में छूट

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Edited By Amrit Vichar
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गैरव्यवसायिक वाहनों के लिए 15 फीसदी और व्यवसायिक वाहनों के लिए 10 फीसदी तक छूट

छूट पाने के लिए वाहन मालिक के पास स्क्रैप के लिए जारी ‘निक्षेप प्रमाण-पत्र’ होना जरूरी

अमृत विचार, लखनऊ। वाहन मालिक अपना पुराना वाहन बेचकर नया खरीदता है तो उसे सरकार मोटरयान कर में छूट देगी। पुराने वाहनों के कारण हो रहे प्रदूषण को कम करने की दिशा में सरकार ने यह अहम कदम उठा कर परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है।

कर में यह छूट गैरव्यवसायिक वाहनों के लिए 15 फीसदी और व्यवसायिक वाहनों के लिए 10 फीसदी तक होगी। लेकिन छूट पाने के लिए वाहन मालिक के पास स्क्रैप के लिए निर्गत ‘निक्षेप प्रमाण-पत्र’ होना जरूरी है। ‘निक्षेप प्रमाण-पत्र’ पाने के एक साल के अंदर नए वाहन की खरीद पर ही कर में छूट दी जाएगी। इसके साथ ही यह छूट व्यावसायिक वाहनों के आठ साल पुराने और गैर व्यवसायिक वाहनों के 15 साल पुराने होने ही मिलेगी।

कैबिनेट ने यह फैसला केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक अधिसूचना के मद्देनजर लिया है। इस अधिसूचना के तहत 23 नवम्बर 2021 को मोटरयान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 बनाया गया था। इस नियमावली में ‘पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केन्द्र’ (आरवीएसएफ) द्वारा वाहनों के स्क्रैप के लिए ‘निक्षेप प्रमाण-पत्र’ निर्गत करने का प्रावधान है।

केन्द्रीय मोटर यान नियमावली में भी वाहनों के कर में गैरव्यवसायिक वाहनों के मामले में 25 फीसदी और व्यवसायिक वाहनों पर 15 फीसदी तक छूट देने का प्रावधान किया गया। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने भी उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम के तहत मोटर यान कर में छूट दी है।

कैबिनेट में रखे गए प्रस्ताव में बताया गया है कि पुराने वाहनों के संचालन से उत्सर्जित धुआं, वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। इसी के मद्देनजर स्वच्छ एवं वायु प्रदूषण मुक्त वातावरण के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार ने यान स्क्रैपिंग नीति लागू की है। इससे न केवल प्रदूषणकारी वाहन अस्तित्वहीन हो जाएंगे, बल्कि नये वाहनों की मांग बढ़ने से रोजगार के नए अवसर बनेंगे और राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।

 

 

 

 

 

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