बरेली: शस्त्र लाइसेंस धारकों की समीक्षा कर 13 दिन में तैयार करें रिपोर्ट, निर्देश जारी
नोटिस प्राप्ति के पांच दिन में शस्त्र जमा न करने पर हो सकती है कार्रवाई
बरेली, अमृत विचार। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए शस्त्रों को जमा कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर कहा कि 9 दिसंबर तक शस्त्र लाइसेंस धारकों की समीक्षा कर रिपोर्ट तैयार कर लें और चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद शस्त्रों को जमा कराने की कार्रवाई शुरू करें।
ये भी पढ़ें- बरेली: गन्ना लदी भैंसा और बैल गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगाना अनिवार्य, निर्देश जारी
बताया कि शस्त्र जमा कराने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से नोटिस भेजी जाएगी। नोटिस पर शस्त्र जमा नहीं होता तो भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत अभियोजन दर्ज किया जाएगा। नोटिस मिलने के 5 दिन के अंदर शस्त्र तत्काल और प्रत्येक दशा में जमा करने होंगे। लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंसी को उसकी रसीद प्रदान करेगा।
पत्र में आयोग के कार्याधिकारी एसके सिंह ने कहा कि शस्त्र लाइसेंस सीज की समीक्षा केवल नगरीय क्षेत्रों तथा उनकी सीमा से 10 किलोमीटर रेडियस में की जाएगी। इसमें वे व्यक्ति जिनका आपराधिक इतिहास हो, वे व्यक्ति जो पहले किसी समय दंगे में संलिप्त रहे हों (विशेष रूप से निर्वाचन की अवधि में) और जिनसे अशांति फैलने और सदाचारी बने रहने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-107, 108, 109 तथा धारा 116 के तहत बंधपत्र भराया गया हो, वे व्यक्ति जिनके बारे में सारवान सूचना, तथ्य एवं साक्ष्य के आधार पर स्क्रीनिंग कमेटी का यह समाधान हो जाता है कि उनके द्वारा कानून व्यवस्था और निष्पक्ष निर्वाचन में बाधा उत्पन्न की जा सकती है। उपरोक्त श्रेणियों में स्क्रीनिंग कमेटी स्क्रीनिंग का कार्य तत्काल प्रारंभ कर दें। उक्त कार्यवाई प्रत्येक दशा में 9 दिसंबर तक पूर्ण कर लें।
उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी का निर्णय ही अंतिम होगा। कोई लाइसेंसी पांच दिन के अंदर शस्त्र जमा कराने में विफल रहता है तो उसकी भारतीय दंड संहिता-188 के तहत जवाबदेही होगी। जिला प्रशासन जमा किए गए शस्त्रों के सुरक्षित अभिरक्षा की प्रभावी व्यवस्था कराएं। प्रशासन का यह भी दायित्व होगा कि निर्वाचन का परिणाम आने के बाद जमा किए शस्त्र वापस कराएं जाएं। अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। अवैध शराब की भट्ठियां न लगें, इसके दृष्टिगत प्रभावी कार्रवाई करते हुए उन्हें ध्वस्त कराएं।
ये भी पढ़ें- बरेली कॉलेज की छात्रा को बहला फुसलाकर ले गया शोहदा, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज
