काशीपुर: एनआई एक्ट के दोषी को तीन माह का कारावास

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Edited By Amrit Vichar
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काशीपुर, अमृत विचार। द्वितीय अपर सिविल जज रुचिका गोयल ने निवासी कटोराताल सोमपाल सिंह को एनआई एक्ट का दोषी मानते हुए तीन माह का कारावास तथा 1 लाख 60 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। धनराशि में 1 लाख 45 हजार पीड़ित को देने का आदेश दिया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। 

परिवादी ढकिया नंबर एक निवासी रकम सिंह ने अपने अधिवक्ता रामकुमार सिंह चौहान के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिसमें कहा कि कटोराताल निवासी सोमपाल सिंह से अच्छी जान पहचान थी और उसने 1 लाख 30 हजार रुपये उसे नकद दिए। रकम वापस मांगने पर उसने एक चेक थमा दिया।

बैंक में चेक लगाने पर बाउंस हो गया। उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भिजवाया। उसका भी जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद अधिवक्ता के माध्यम से द्वितीय अपर सिविल जज के यहां वाद दायर किया गया। आरोपी ने साक्ष्य के रूप में स्वयं को पेश किया। अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद न्यायालय द्वारा सोमपाल को दोषी पाया और सजा सुनाई गई ।

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