शाहजहांपुर: हत्या के मामले एक अभियुक्त को उम्रकैद, अन्य दो पर चलेगा मुकदमा
अमृत विचार, शाहजहांपुर। थाना कलान क्षेत्र के गांव चौराबगर खेत में संपत्ति विवाद में वर्ष 1997 में हत्या और हत्या के प्रयास व अपहरण मामले में दोष सिद्ध होने पर पंचम अपर सत्र न्यायधीश सिद्धार्थ कुमार बाघव ने एक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, साथ ही 1.40 लाख रुपये के अर्थ दंड से भी दंडित किया गया है। इस घटना के दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा अभी अदालत में विचाराधीन है, जबकि तीन आरोपियों की मुकदमा चलने के दौरान मृत्यु हो चुकी है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना कलान के चौराबगर खेत निवासी ध्यानपाल ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि एक मार्च 1997 की रात करीब 12 बजे थाना परौर के गांव दसिया निवासी उदयपाल अपने भाइयों बच्चू, बीरे व गांव के ही कृष्णपाल, महावीर और फर्रुखाबाद के थाना कम्पिल के गांव भागीपुर उमराव निवासी बहोरन के साथ एक राय शस्त्रों से लैस होकर आए और भतीजे प्रतिपाल उर्फ कल्लू की गोली मारकर हत्या कर दी और बेटे झबरे को घायल कर दिया, साथ ही भांजे की पत्नी छोटी बिटिया और उसके बेटे का अपहरण कर ले गए।
मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना कर पांच आरोपियों उदयपाल, बच्चू, बीरे, कृष्णपाल और महावीर के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। बाद में बहोरन के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया।
बहोरन के खिलाफ पेश किए गए पत्रावली पर मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई, जिसमें पंचम अपर सत्र न्यायधीश सिद्धार्थ कुमार बाघव ने सरकारी वकील शशि मोहन सिंह, शिव कुमार सिंह व अमित वाजपेयी के तर्को व गवाहों के बयान के पश्चात पत्रावली का अवलोकन करते हुए बहोरन पर दोष सिद्ध होने पर उसे उम्रकैद की सजा और 1.40 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मुकदमा चलने के दौरान आरोपी बीरे, कृष्णपाल, महावीर की मृत्यु हो गई। आरोपी उदयपाल और बच्चू के खिलाफ मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
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