बरेली: क्रिसमस और थर्टी फर्स्ट पर बिना अनुमति कार्यक्रम किया तो 20 हजार का जुर्माना

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Edited By Amrit Vichar
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बरेली, अमृत विचार। निकाय चुनाव के बीच इस बार क्रिसमस और नववर्ष के जश्न को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। प्रशासन ने बिना अनुमति के कार्यक्रम कराने पर रोक लगा दी है। क्रिसमस और थर्टी फर्स्ट पर कार्यक्रम कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी अनिवार्य है। जो भी बिना अनुमति के कार्यक्रम कराएगा, उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना या फिर उप्र चलचित्र (विनियमन) अधिनियम-1955 के तहत छह माह की सजा हो सकती है। होटल, क्लब, रिजोर्ट, रेस्टोरेंट व पार्क आदि में कार्यक्रम कराने को जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना जरूरी है।

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अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व संतोष बहादुर सिंह ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा है कि मनोरंजक कार्यक्रम बिना अनुमति के संचालित कराना दंडनीय अपराध है। अधिनियम का उल्लंघन किए जाने की दशा में प्रत्येक दिवस के लिए दो हजार अतिरिक्त दंड दिए जाने का भी प्रावधान है। जनपद के समस्त हाेटल, रिजोर्ट्स, रेस्टाेरेंट, क्लब, पब, पार्क आदि के संचालकों को सूचित किया जाता है कि क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या पर या किसी भी दिवस में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम को बिना जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के आयोजित न करें।

यदि ऐसा किया तो उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे किसी भी कार्यक्रम की पूर्वानुमति प्राप्त करने के लिए निवेश-मित्र पोर्टल के माध्यम से कार्यक्रम के आयोजन से 30 दिन पूर्व आवेदन किया जा सकता है। जिसके लिए अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा, शांति सुरक्षा आदि प्रमाणपत्रों को संबंधित विभागों से प्राप्त कर ऑनलाइन अपलोड करना होता है। अनुमति की प्रक्रिया पूर्णरूप से आनलाइन है। फिर भी यदि ऑनलाइन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है या किसी सहायता की जरूरत है तो जिलाधिकारी परिसर में कमरा नंबर तीन से जानकारी कर सकते हैं।

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