अयोध्या: मातृत्व अवकाश के नाम पर अध्यापिका से रिश्वत मांगने के आरोप में कार्यालय सहायक निलंबित

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Edited By Amrit Vichar
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अमृत विचार, अयोध्या। उपनिदेशक कार्यालय में कार्यरत कार्यालय सहायक को एक राजकीय अध्यापिका से मातृत्व अवकाश के नाम पर तीन हजार रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में निलम्बित कर दिया गया है। संयुक्त शिक्षा निदेशक अयोध्या मण्डल अरविंद पाण्डेय की ओर से निलम्बन की संस्तृति उप शिक्षा निदेशक नवम् मण्डल अयोध्या को की गयी थी।

कार्यालय सहायक के खिलाफ इससे पहले भी कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। निलम्बित किये गये कार्यालय सहायक अनुराग खरे पर आरोप है कि उसने जिले के मिल्कीपुर ब्लॉक स्थित राजकीय विद्यालय गढ़ा में तैनात सहायक अध्यापिका जया सिंह से 3 हजार रुपये घूस लेकर मातृत्व अवकाश संस्तुति करवाने के लिए मांगे थे। 

इस संबंध में जांच कराये जाने के बाद दोषी पाये जाने पर संयुक्त शिक्षा निदेशक अरविंद पांडेय की संस्तुति पर शुक्रवार को उप शिक्षा निदेशक आनंदकर पाण्डेय ने निलंबित कर दिया। पीड़ित शिक्षिका जया सिंह ने बताया गर्भवती होने के कारण उसने प्रसव का समय नजदीक होने पर मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कार्यालय सहायक अनुराग खरे को छुट्टी के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया था।

छुट्टी संस्तुति कराने के सापेक्ष कार्यालय सहायक ने उससे 3 हजार रुपये घूस की मांग की थी जो उसने दे दिया था। लेकिन पैसा लेने के बाद भी तमाम कमियां निकाल कर उनको छुट्टी देने से मना कर दिया गया। इस मामले की शिकायत संयुक्त शिक्षा निदेशक से की गई।

संयुक्त शिक्षा निदेशक की ओर से जांच कराये जाने के बाद शिकायत सही पाए जाने पर व सरकारी सेवा नियमावली के उल्लंघन पर कार्यालय सहायक द्वारा पूर्व में भी कई ऐसे मामले संज्ञान में आने के बाद निलंबित करने का आदेश उप शिक्षा निदेशक को दिया गया। इसके बाद कार्यालय सहायक को निलंबित कर दिया गया।  निलंबित कार्यालय सहायक को निलंबन की अवधि का आधा वेतन भुगतान ही होता रहेगा।

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