पीलीभीत: आचार संहिता उल्लंघन के दो मुकदमों में राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार को सजा, एक में दोषमुक्त

पीलीभीत: आचार संहिता उल्लंघन के दो मुकदमों में राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार को सजा, एक में दोषमुक्त

पीलीभीत, अमृत विचार। मौजूदा योगी  सरकार में गन्ना एवं चीनी मिल राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार  को आचार संहिता उल्लंघन के दो मुकदमों में दोषसिद्ध , जबकि तीसरे मुकदमे में दोषमुक्त किया गया। विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए प्रियंका रानी ने तीनों मुकदमों की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया।  दोषसिद्ध मुकदमों में राज्यमंत्री को तीन-तीन माह साधारण कारावास और दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।  यह तीनों मुकदमे 2012 में बसपा के टिकट पर सदर सीट  से चुनाव लड़ने के दौरान दर्ज हुए थे।

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अभियोजन कथानक के अनुसार थाना सुनगढ़ी में दरोगा विनय कुमार सरोज की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसमें बताया था कि चार जनवरी 2012 को वह आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराने के लिए भ्रमण पर थे। माधोटांडा रोड पर रेलवे क्रासिंग से आगे एक दीवार पर बहुजन समाज पार्टी के सदर विधानसभा सीट से प्रत्याशी संजय सिंह गंगवार का प्रचार संबंधी पार्टी चिन्ह हाथी व बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद लेख उल्लखित पाया गया था। 

कई लोगों के मकान की बाहरी दीवार पर उपरोक्त बसपा प्रत्याशी के प्रचार संबंधी पार्टी चिह्न समेत पोस्टर चस्पा थे। दूसरा मुकदमा पांच जनवरी 2012 को तत्कालीन सुनगढ़ी थानाध्यक्ष पहुप सिंह की ओर से संजय सिंह गंगवार समेत तीन पर आचार संहिता उल्लंघन के तहत दर्ज हुआ था। रिपोर्ट में बताया था कि घटना के दिन नौगवां चौराहा की तरफ से आ रही एक स्कॉर्पियो को रोका गया था। जिसमें बसपा पार्टी का झंडा लगा हुआ था। जिसके चालक निर्विकार सिंह ने बताया था कि वाहन बसपा प्रत्याशी संजय सिंह गंगवार का है। इस गाड़ी से बसपा प्रत्याशी की प्रचार सामग्री बरामद हुई थी। 

 तीसरा मुकदमा सुनगढ़ी थाने में ही दरोगा अमर सिंह की ओर से 15 फरवरी 2012 को एक एनसीआर के रूप में दर्ज कराया था। जिसमें संजय सिंह गंगवार और हरपाल सिंह आरोपी बनाए गए थे। तीनों मुकदमों की विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए गए थे।  तीनों की मुकदमों की सुनवाई  विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए प्रियंका रानी की कोर्ट में हुई। 

सुनवाई के बाद न्यायालय ने दरोगा विनय कुमार और एसओ पहुप सिंह की ओर से दर्ज कराए गए दो मुकदमो में धारा 127 क लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का दोषी पाते हुए तीन-तीन माह साधारण कारावास और दो-दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। वहीं,  दरोगा अमर सिंह की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में सुनवाई के बाद मौजूदा राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार एवं उत्तराखंड के थाना सितारगंज क्षेत्र के गांव नकुलिया निवासी हरपाल सिंह पुत्र बलवंत सिंह को दोषमुक्त कर दिया।

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