कासगंज : CBI कोर्ट ने फर्जी मुठभेड़ के मामले में थानाध्यक्ष समेत 9 को दोषी करार दिया
कासगंज, अमृत विचार। वर्ष 2006 में एटा जिले वर्तमान में कासगंज के सिढ़पुरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ में पेशे से बढई राजाराम को बदमाश बताकर मौत के घाट उतार दिया था। मामले में पीड़ित पक्ष ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी। याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पुलिस मुठभेड़ की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई कोर्ट ने 16 वर्ष पूर्व हुई घटना के मामले में मुठभेड़ फर्जी मानते हुए सिढ़पुरा थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष सहित 9 पुलिस कर्मियों को दोषी करार दिया है।
यह हुए दोषी करार
-पवन कुमार (तत्कालीन थाना अध्यक्ष )
-श्रीपाल (तत्कालीनएस आई)
-सरनामसिंह( तत्कालीन सिपाही)
-राजेन्द्र सिंह(तत्कालीन सिपाही)
-मोहकम सिंह(तत्कालीन सिपाही)
-बलदेव प्रसाद(तत्कालीन सिपाही)
-अबधेश रावत(तत्कालीन सिपाही)
-सम्मेर सिंह (तत्कालीन सिपाही)
-अजय कुमार(तत्कालीन सिपाही)
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