अयोध्या: दहेज हत्या में 14 वर्ष का कारावास, पांच हजार जुर्माना भी लगा
अमृत विचार,अयोध्या। जिले के मवई थाना क्षेत्र के दहेज हत्या के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश तृतीय की अदालत ने एक आरोपी को 14 वर्ष के कारावास और पांच हजार जुर्माना की सजा सुनाई है।
बताया गया कि वर्ष 2021 में जिले के मवई थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की दहेज की मांग को लेकर पिटाई कर हत्या कर दी गई थी। प्रकरण में भादवि की धारा 498 ए, 304 बी, 323 और 3/4 डीपी एक्ट के तहत नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। आरोपियों की गिरफ्तारी कर चालान किया था। मामले में वाद संख्या 36/22 के तहत अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश तृतीय की अदालत विचारण कर रही थी।
गुरुवार को अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद एक आरोपी राम नेवल चौहान को दोषी करार दिया और अधिकतम 14 वर्ष के कारावास तथा पांच हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है। दोष सिद्ध राम नेवल चौहान पहले से ही मंडल कारागार में निरुद्ध हैं। पुलिस कार्यालय की ओर से बताया गया कि महिला संम्बन्धी इस अपराध में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी पैरोकार आरक्षी संजय कुमार तथा लोक अभियोजक रमेश तिवारी व सुधाकर मिश्र ने की।
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