हरदोई: बालिका से रेप में 10 साल की कैद, दस हजार रुपये का जुर्माना
हरदोई, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश अबुल कैश ने एक फैसले में एक बालिका के साथ जबरिया रेप करने के मामले में आरोपी को जुर्म साबित होने पर 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। जज ने आरोपी पर 10000 का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि थाना अरवल क्षेत्र के उमरोली जैतपुर निवासी निवासी सत्येंद्र कुमार ने 9 जून 2016 को एक बालिका को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया उसके बाद उसके साथ जवेरिया रेप किया। इस मामले की रिपोर्ट बालिका के पिता ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराया। कहां की घटना के पूर्व आरोपी ने उसकी 16 वर्ष की बालिका को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया। उसके बाद में उसके साथ जबरिया रेप किया। पुलिस ने बाद में उसकी बेटी को बरामद किया।
इस मामले में अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपी पर रेप का जुर्म साबित पाया गया और उसे 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई गई । जज ने आरोपी को 10000 जुर्माना अदा करने की भी सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
ये भी पढ़ें - वाराणसी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आपस में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता
