नैनीताल: हाईकोर्ट ने बोर्ड परीक्षा में 12वीं कक्षा में 42 छात्रों को शामिल करने के दिए निर्देश 

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Edited By Amrit Vichar
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नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने 12वीं कक्षा के 42 छात्रों के मामले में सुनवाई करते हुए सीबीएसई को सभी छात्रों को बारहवीं की आने वाली बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की।

मामले के अनुसार देहरादून के प्रेमनगर स्थित ल्यूसेंट इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाली रूबी और उसके 41 अन्य साथियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि स्कूल ने सभी छात्रों को 12वीं कक्षा में प्रवेश दिया। इसके बदले में स्कूल ने प्रत्येक छात्र से 54,000 रुपये पंजीकरण शुल्क वसूला। जब छात्रों ने सीबीएसई से संपर्क किया तो पाया कि स्कूल ने न तो पंजीकरण शुल्क जमा किया और न ही उनके प्रवेश के लिए सीबीएसई से उचित अनुमति ली है।

छात्र-छात्राओं ने इस मामले की शिकायत उत्तराखंड के बाल संरक्षण आयोग से की। आयोग ने मामले की जांच कराई तो पता चला कि स्कूल ने सीबीएसई नियमों का उल्लंघन कर प्रवेश दिया है। इस धोखाधड़ी के लिए स्कूल के मालिक और प्रधानाचार्य भूपेश कुमार व अमन कुमार के खिलाफ प्रेमनगर थाने में 16 दिसंबर को धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सीबीएसई को सभी याचिकाकर्ताओं छात्रों को सत्र 2022-23 के लिए एक जनवरी से होने वाली प्रयोगात्मक और बोर्ड परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। अदालत ने सीबीएसई और स्कूल को इस मामले में चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है।

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